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बंगाल में चुनाव पर बड़ा ऐलान: आयोग ने जारी की गाइडलाइंस, इस पर रहेगी मनाही
पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से स्थितियां लगातार विकट होती जा रही हैं। ऐसे में जारी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इस दिशा-निर्देश के चलते अब राज्य में किसी भी तरह के रोड शो और बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी।
भारतीय चुनाव आयोग ये भी दिशा-निर्देश दिए कि चुनावी रैली में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इस आदेश में कहा गया कि आयोग ने पाया है कि कई राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार अभी भी जनसभा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये आदेश आज शाम सात बजे से लागू रहेगा।
इतने घंटे पहले बंद होगा चुनाव प्रचार
बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर काफी सख्त कदम उठाए थे। जिसके चलते चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि अब कोई पार्टी शाम सात बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अब मतदान के लिए 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। वहीं इससे पहले ये समयसीमा 48 घंटे की होती थी।
चुनाव आयोग ने कहा था, 'सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है। किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैली के आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि रैली में मौजूद लोगों को सैनेटाइजर और मास्क मुहैया कराएं। इसके साथ ही रैली में उतने ही लोग इकट्ठा हों जितने की छूट दी गई है।'
आगे चुनाव आयोग ने कहा था कि स्टार प्रचारक और पार्टी प्रत्याशी खुद भी मास्क पहनें और समर्थकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वहीं समर्थकों को जनता को सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देने को कहें।
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