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ICICI बैंक पर पश्चिम बंगाल GST विभाग का ₹49 करोड़ नोटिस
ICICI Bank Faces ₹49.11 Cr GST Order: भारत के बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को टैक्स विभाग से बड़ा झटका लगा है। बैंक पर ₹49.11 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस जारी हुआ है ।
ICICI Bank Faces ₹49.11 Cr GST Order (Photo - Social Media)
ICICI Bank Faces ₹49.11 Cr GST Order: नई दिल्ली, 17 सितम्बर 2025 - देश के बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) को टैक्स अधिकारियों से एक बड़ा झटका लगा है। बैंक ने बताया कि उसे जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के शॉर्ट पेमेंट को लेकर ₹49.11 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। यह नोटिस पश्चिम बंगाल जीएसटी विभाग ने जारी किया है। इसमें टैक्स, ब्याज और पेनल्टी शामिल है। टैक्स अधिकारियों का आरोप है कि बैंक ने अपने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर सही तरह से जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया।
क्या है पूरा विवाद?
आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि 15 सितम्बर 2025 को उसे एक आदेश मिला है, जो पश्चिम बंगाल वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी किया गया। यह आदेश एडिशनल कमिश्नर ऑफ रेवन्यू (अपील्स), पश्चिम बंगाल द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार बैंक से कुल ₹49.11 करोड़ की मांग की गई है। इसमें ₹23.52 करोड़ टैक्स, ₹23.23 करोड़ ब्याज और ₹2.35 करोड़ पेनल्टी शामिल हैं। बैंक ने कहा है कि वह इस आदेश को ध्यान से देख रहा है और आगे का कदम नियम और कानून के अनुसार उठाएगा।
यह नोटिस उन सेवाओं से जुड़ा है जो बैंक अपने ग्राहकों को देता है, खासकर उन खातों में जहां न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) रखना जरूरी होता है। टैक्स अधिकारियों का मानना है कि इन सेवाओं पर सही तरह से GST का भुगतान नहीं हुआ।
ICICI बैंक की प्रतिक्रिया
ICICI बैंक ने बताया कि इस तरह के मामलों पर उसे पहले भी कई बार शो कॉज नोटिस (SCN) और आदेश मिल चुके हैं। बैंक ने उन आदेशों के खिलाफ अदालत में व्रिट पिटीशन दायर की थी। अब इस नए आदेश पर भी बैंक अपील करेगा। बैंक ने कहा कि वह इस नोटिस की हर बात को ध्यान से देख रहा है और आगे की कार्रवाई कानूनी तरीके से करेगा।
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