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NPS, UPS और APY की फीस बदलने वाली है! जानें 1 अक्टूबर से क्या होगा
1 अक्टूबर 2025 से NPS, UPS और अटल पेंशन योजना के चार्ज बदल जाएंगे। जानिए कितने रुपये देने होंगे और कैसे यह आपके निवेश को प्रभावित करेगा।
NPS, UPS, APY Fees Change from October: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 1 अक्टूबर 2025 से नए फीस चार्ज लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब PRAN खाता खोलने, कार्ड लेने और सालाना मेंटेनेंस के लिए पुरानी फीस (जो जून 2020 में थी) बदल जाएगी। नए चार्ज इस तरह बनाए गए हैं कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सभी ग्राहक आसानी से समझ सकें। PFRDA का मकसद है कि ग्राहकों को साफ-सुथरी और सरल फीस मिले, जिससे कोई छुपा शुल्क न लगे और लोग अपने पेंशन निवेश पर आसानी से नजर रख सकें।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फीस
सरकारी कर्मचारियों के लिए अब NPS और UPS खाते खोलने पर नए चार्ज लागू होंगे। ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये और सालाना मेंटेनेंस के लिए 100 रुपये प्रति खाता देना होगा। हालांकि, जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, खाते में लेन-देन करने पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन खाते को और पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किया गया है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके कि उसे कितने पैसे देने होंगे और निवेश पर पूरा नियंत्रण रह सके।
प्राइवेट सेक्टर के लिए फीस (NPS और NPS वात्सल्या)
प्राइवेट सेक्टर के ग्राहकों के लिए भी NPS और NPS वात्सल्या खाते खोलने पर वही शुल्क लागू होंगे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये देना होगा। इसके अलावा, खाते में लेन-देन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह बदलाव प्राइवेट सेक्टर के ग्राहकों के लिए भी पेंशन खाते को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके कि उसे कितने पैसे देने हैं।
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट के ग्राहकों के लिए भी अब नए शुल्क लागू होंगे। PRAN खाता खोलने के लिए 15 रुपये, सालाना मेंटेनेंस के लिए 15 रुपये देना होगा, जबकि खाते में लेन-देन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह बदलाव इस कैटेगरी के ग्राहकों के लिए पेंशन योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, ताकि वे आसानी से समझ सकें कि उन्हें अपने खाते के लिए कितना भुगतान करना है और अपने निवेश पर पूरा नियंत्रण रख सकें।
सालाना मेंटेनेंस चार्ज (AMC)
AMC शुल्क ग्राहकों के निवेश राशि पर निर्भर करेगा:
1. शून्य बैलेंस वाले खाते: 0 रुपये
2. 1 रुपये से 2 लाख रुपये: 100 रुपये
3. 2,00,001 - 10 लाख रुपये: 150 रुपये
4. 10,00,001 - 25 लाख रुपये: 300 रुपये
5. 25,00,001 - 50 लाख रुपये: 400 रुपये
6. 50 लाख रुपये से ऊपर: 500 रुपये
महत्वपूर्ण बातें
PFRDA ने स्पष्ट किया है कि यह नया फीस स्ट्रक्चर केवल अधिकतम सीमा है। इसका मतलब है कि CRA इससे ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे घटा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के ग्राहकों के लिए AMC शुल्क केवल Tier-I कॉर्पस पर लागू होगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के UPS खाते के लिए यह चार्ज केवल एक्यूम्युलेशन चरण में ही लागू होगा, पेंशन वितरण के समय अलग शुल्क हो सकता है। इसके अलावा, CRA की नई सेवाओं का शुल्क उनकी वास्तविक लागत और PFRDA की मंजूरी के बाद ही तय किया जाएगा। सभी CRA को अपने चार्ज अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर साफ-साफ दिखाने होंगे, ताकि ग्राहक आसानी से जान सकें कि उन्हें कितने पैसे देने हैं और कोई छुपा शुल्क न लगे।
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