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Gautam Gambhir: धोखाधड़ी मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ने इस मामले पर लगाई रोक

राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, फ्लैट खरीददारों से धोखाधड़ी का है मामला, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गंभीर

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Newstrack Network
Published on: 18 Nov 2024 5:38 PM IST (Updated on: 18 Nov 2024 5:49 PM IST)
Gautam Gambhir: धोखाधड़ी मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ने इस मामले पर लगाई रोक
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Gautam Gambhir: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को बड़ी राहत देते हुए उस राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें फ्लैट खरीददारों से संबधित कथित धोखाधड़ी के मामले में गंभीर की संलिप्तता पर नये सिरे से जांच करने का आदेश दिया था। जस्टिस मनोज ओहरी की कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई जिसमें गौतम गंभीर समेत अशोक कुमार मक्कर, राहुल चमोला, राकेश कुमा, कुलदीप सिंह वाधवा और रोमी पवन मेहरा को आरोपों से राहत देने के आदेश को रद्द कर दिया था।

क्या था आरोप

कोर्ट मे लगाए गये आरोप मे कहा गया कि तीन कंपनिया क्रमश: एचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड,रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और यूएम आर्किटेक्चर एंड कॉनट्रैक्टर्स लिमिटेड ने साल 2011 में सेरा बेला नाम से आवासीय योजना इंदिरापुरम, गाजियाबाद में की थी। प्रोजेक्ट का प्रचार इस दौरान टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया गया था और इस दौरान इसके प्रोजेक्ट के लिए क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर ने खरीददारों के प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। शिकायत में आगे कहा गया कि खरीददारों से विज्ञापनों से निवेश का कहा गया। साथ ही शिकायत में कहा गया कि पैसे लेने के बाद भी संबंधित जमीन पर कोई भी बुनियादी ढांचा नहीं बनाया या कोई महत्वपूर्ण निर्माण साइट बिल्डर द्वारा नहीं किया गया और इस अवधि में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप बिल्डर्स पर लगाया गया है।

गंभीर ने दायर की थी याचिका

गौतम गंभीर ने आदेश को चुनौती देते हुई पिटिशन दाखिल की थी। मामले को मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया गया ताकि आरोपों पर नये तरीके से आदेश पास किया जा सके। वहीं इस मामले को लेकर लोअर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल के तहत भी जांच करने और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा था।



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Shivam Srivastava

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