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मनी लांड्रिंग : ED की विशेष अदालत ने मित्तल की पत्नी व पिता को जेल से किया तलब
लखनऊ : ईडी के विशेष जज व जिला जज नरेंद्र कुमार जौहरी ने मनी लांड्रिंग के एक मामले में निरुद्ध अभियुक्त अनुभव मित्तल की पत्नी आयुषि मित्तल व उसके पिता सुनील मित्तल को जरिए बी वारंट जेल से तलब किया है। आयुषि को गाजियाबाद की डासना जेल से सात फरवरी जबकि सुनील मित्तल को गौतमबुद्ध नगर के लुक्सर जेल से 12 फरवरी को तलब किया है। उन्होंने यह आदेश मनी लांड्रिंग के इस मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिया है।
ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक अभियुक्तों पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए 3700 करोड़ के जनधन घोटाले का आरोप है। एक फरवरी, 2017 को एसटीएफ ने अनुभव व दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया था व ग्रेटर नोएडा के थाना सुरजपुर में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही अभियुक्तों की कम्पनी के विभिन्न बैंकों में जमा करीब 599 करोड़ की रकम को भी सीज कर दिया था। अभियुक्तों ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-63 में एब्लेज इंफो सॉल्यूशन्स नाम से एक कम्पनी खोली थी। जो एक पोर्टल बनाकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों को सदस्य बनाकर ठगी कर रही थी।
चार फरवरी, 2017 को ईडी ने भी इस मामले में सूचना दर्ज कर जांच शुरु की थी। 18 फरवरी, 2017 को ईडी के इस मामले में अभियुक्त अनुभव, महेश व श्रीधर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
पांच अक्टूबर, 2017 को मनी लांड्रिªग के इस मामले में आयुषि मित्तल व सुनील मित्तल के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुए ईडी की विशेष अदालत ने आयुषि मित्तल व सुनील मित्तल को जेल से तलब किया है।
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