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3700 करोड़ का ऑनलाइन घोटाला, ईडी अदालत ने अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
बीते 4 फरवरी को लखनऊ में ईडी ने भी इन मुल्जिमों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत सूचना दर्ज कर जांच शुरु की थी। इन्हें 4 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल भेज दिया था।
लखनऊ: ईडी की विशेष अदालत ने 700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जेल में बंद मुल्जिम अनुभव मित्तल, श्रीधर प्रसाद व महेश गोयल की न्यायिक हिरासत 18 मार्च तक बढ़ा दी है। विशेष प्रभारी जिला जज एसएएच रिजवी ने यह आदेश ईडी की अर्जी पर दिया है। शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में इन तीनों मुल्जिमों को लखनऊ जेल से पेश किया गया था।
एक अन्य मामले में अदालत ने यादव सिंह को 7 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।
ऑनलाइन ठगी का मामला
मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए 3700 करोड़ के जनधन घोटाले का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा में इन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बीते 4 फरवरी को लखनऊ में ईडी ने भी इन मुल्जिमों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत सूचना दर्ज कर जांच शुरु की थी। बीते 18 फरवरी को विशेष अदालत ने ईडी की अर्जी पर इन तीनों मुल्जिमों को गौतमबुद्ध नगर जेल से तलब किया था और 4 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल भेज दिया था।
इस दौरान 20, 21 व 22 फरवरी को इन मुल्जिमों से लखनऊ जेल में पूछताछ के लिए ईडी को इजाजत भी दी गई। इस पूछताछ के बाद ईडी ने 26 फरवरी से छह दिन के लिए तीनों मुल्जिमों का कस्टडी रिमांड हासिल किया। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें फिर से वापस लखनऊ जेल भेज दिया गया था।
यादव सिंह तलब
एक अन्य मामले में ईडी के विशेष प्रभारी जज एसएएच रिजवी ने मनी लांड्रिंग के एक केस में लखनऊ जेल में बंद हाई प्रोफाइल अभियुक्त यादव सिंह को 7 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश ईडी की अर्जी पर दिया है। अर्जी में यादव सिंह का पांच दिन के लिए कस्टडी रिमांड मांगा गया है।
मुल्जिम यादव सिंह पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे का चीफ इंजीनियर रहते हुए गैरकानूनी तरीके से इलेक्ट्रिक केबिल का टेंडर देने का आरोप है। इसमें 19 करोड़ 42 लाख की आर्थिक क्षति हुई है। बीते 27 फरवरी को ईडी की अर्जी पर विशेष अदालत ने यादव सिंह को मनी लांड्रिंग के इस मामले में गाजियाबाद की डासना जेल से तलब किया था। ईडी ने यादव सिंह से लखनऊ जेल में पूछताछ की थी।
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