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तिहरे हत्या के चार आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालौन जिले में लहौटा गांव में 1995 में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने के चार आरोपियों को सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है और निर्देश दिया है कि चारों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जाए। आरोपी जमानत पर हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी की खण्डपीठ ने इन्द्रपाल सिंह व अन्य की आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए दिया है।
मालूम हो कि 22 अक्टूबर 1995 को 11 बजे इन्द्रपाल सिंह, रामपाल सिंह, राज बहादुर सिंह व सुरेन्द्र पाल सिंह असलहों के साथ खेत में आये और फायरिंग कर अतर सिंह, शिवपाल सिंह, व कशभान सिंह की हत्या कर दी जिसे कुछ लोगों ने देखा। आरोपियों के पास से रायफल व कारतूस भी बरामद हुए। सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय के फैसले को सही करार दिया और सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी है।
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