SSC के प्रश्न पत्रों के साथ किया ऐसा तो लग सकता है '1 करोड़ का जुर्माना', आयोग ने जारी की चेतावनी

SSC New Warning Notice: एसएससी एग्जाम के प्रश्न पत्रों को शेयर करने को लेकर आयोग ने चेतावनी जारी की है।

Sonal Verma
Published on: 9 Sept 2025 4:35 PM IST
SSC New Warning Notice
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SSC New Warning Notice 

SSC New Warning Notice: एसएससी एग्जाम की डेट आते ही आयोग ने नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एक ताजा नोटिस में एसएससी की वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर चर्चा करना और विश्लेषण को सोशल मीडिया पर साझा करने वाले लोगों और संस्थानों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी में आयोग ने वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर चर्चा, विश्लेषण और साझा करने से बचने को कहा है। इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए आयोग ने बताया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बता दें कि एसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जाम्स होने के बाद यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसका एनालिसिस करते हैं। जिससे अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र को समझने और अपने मार्क्स का आंकलन करने में सहायता मिलती है। अभी तक यह आम था लेकिन अब आगे से ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने ऐसा न करने के लिए नोटिस जारी कर वॉर्निंग दी है।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जारी किया नोटिस

सोशल मीडिया पर एसएससी एग्जाम के प्रश्न पत्रों को हल करने या उसका विश्लेषण करने वाले लोगों या संस्थानों पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उसने कुछ व्यक्तियों को चल रही या संपन्न हो चुकी परीक्षा के प्रश्नपत्रों पर सोशल मीडिया पर विश्लेषण और उसे शेयर करते देखा है। लेकिन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (PEA अधिनियम, 2024) के तहत ऐसी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं।


आयोग के अनुसार, ऐसी गतिविधियां संज्ञेय अपराध और गैर जमानती हैं। इसके लिए 3 से 5 साल का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। आयोग ने यह चेतावनी तब जारी की है जब पाया कि कई लोग चर्चा और विश्लेषण के उद्देश्य से SSC प्रश्नपत्रों की सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं।

एसएससी के आधिकारिक बयान में कहा गया है, "आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित/चल रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की सामग्री पर सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (PEA अधिनियम, 2024) के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं।"

इन कानूनों के तहत की जाएगी कार्रवाई

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (पीईए अधिनियम, 2024) के प्रावधानों के अनुसार, कई गतिविधियां सख्त वर्जित हैं।

धारा 3 - अनुचित साधन

- यह बिना अनुमति के प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजियों या उनके किसी भी भाग के लीक होने, प्रकट होने, उन तक पहुँच, कब्जे या प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है।

धारा 9 - अपराधों की प्रकृति

- इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं।

धारा 10 - दंड

- दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

- संस्थानों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित किया जाएगा और लागत वसूली जाएगी।

- संगठित अपराध के अंतर्गत, कारावास 5 से 10 वर्ष का है और जुर्माना

- 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

जल्द जारी हो सकता है एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2025 (SSC CGL Admit Card 2025)

SSC CGL 2025 एग्जाम 12 सितंबर 2025 को होने वाली है। इस वैकेंसी के लिए 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जल्द ही जारी किया जायेगा।

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