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टीचरों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500सहायक अध्यापक भर्ती में बचे 22हजार पदों की काउंसिलिंग की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने शिखा सिंह व् कई अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना है कि काउंसिलिंग के समय जिलो की वरीयता मांगी गई। जिन जिलों में याचियों ने वरीयता दे मेरिट में कम होने के नाते चयनित नही हो सके।जिन जिलों को वरीयता नही दी थी उन जिलो में उनसे कम अंक पाने वाले चयनित हो गए।
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जिला वरीयता के कारण अधिक अंक होने के बावजूद याचियों का चयन नही हो सका। अब जब पद खाली रह गए है तो उनकी भी काउंसिलिंग कर नियुक्ति की जाय।कोर्ट ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जवाब मांगा है।
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