बीडीओ भर्ती को लेकर दाखिल अपील खारिज

अविनाश पांडे की विशेष अपील पर यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रोहित अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना था कि बीडीओ के 407 खाली पदों में सीधी भर्ती वाले पदों को 6 जुलाई 2018 के जारी विज्ञापन में शामिल कर भर्ती की जाए।

Shivakant Shukla
Published on: 3 Jan 2019 8:43 PM IST
बीडीओ भर्ती को लेकर दाखिल अपील खारिज
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने खंड विकास अधिकारियों के 407 पदों की भर्ती मौजूदा पीसीएस भर्ती में शामिल किए जाने की मांग को लेकर दाखिल विशेष अपील खारिज करदी है। हालाँकि कोर्ट ने एकल न्याय पीठ द्वारा याची पर लगाया गया 5000 रूपये का हर्जाना समाप्त कर दिया है।

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अविनाश पांडे की विशेष अपील पर यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रोहित अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना था कि बीडीओ के 407 खाली पदों में सीधी भर्ती वाले पदों को 6 जुलाई 2018 के जारी विज्ञापन में शामिल कर भर्ती की जाए।

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यह याचिका एकल पीठ ने खारिज कर दी थी साथ ही याची पर फिजूल की याचिका दाखिल करने के लिए 5000 का हर्जाना भी लगाया था। विशेष अपील में कोर्ट ने अपील तो खारिज कर दी लेकिन हर्जाना लगाने का आदेश रद्द कर दिया है।

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