CCSU : यूजीसी रैगिंग को लेकर सख्त, बदले नियम, नोटिफिकेशन जारी

By
Published on: 15 July 2016 8:46 PM IST
CCSU : यूजीसी रैगिंग को लेकर सख्त, बदले नियम, नोटिफिकेशन जारी
X

मेरठ : चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (सीसीएसयू) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंगिग अपराध निषेध विनियम 2016 नियम को संशोधित किया है। इसके तहत रैगिंग में कुछ शब्दों को शामिल किया गया है।

इनमें छात्र को लक्षित करके रंग, लैंगिक प्रवृति, प्रजाति, धर्म जाति, जाति मूल, बाह्य स्वरुप, राष्ट्रीयता भाषा, क्षेत्रीय मूल, जन्म, निवास स्थान, पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना करना रैगिंग होगा। यूजीसी ने इस बारे में गजट नोटिफिकेशन किया है।

नियुक्ति प्रक्रिया में विवि ने उठाया कदम

-सीसीएसयू ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में शिक्षकों की गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

-यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद ने नए नियम तय किए है।

-यही नहीं शिक्षकों की नियुक्ति करने की अंडर ट्रैकिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

-विवि के सहायक प्रेस प्रवक्ता डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि मान्यता की फाइल आगे बढ़ाने से पहले जमीन की जांच डीएम द्वारा कराए जाने, संबद्वता समिति द्वारा रिपोर्ट का आंकलन करने, शिक्षकों की नियुक्ति के बाद मान्यता दी जाएगी।

-कार्य परिषद ने मान्यता में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए यह नियम बनाया है।

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!