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J&K: सितंबर से नजरबंद फारुख अब्दुल्ला, 3 महीने के लिए बढ़ी हिरासत अवधि
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के अनुसार अब्दुल्ला अपने घर में ही रहेंगे, जिसे सब-जेल बनाया गया है ।
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के अनुसार अब्दुल्ला अपने घर में ही रहेंगे, जिसे सब-जेल बनाया गया है । तीन बार के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला की हिरासत तीन महीने के लिए बढ़ाई गई। अब उनके आवास को ही सब जेल में तब्दील कर दिया गया है।
उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट(PSA) के तहत कार्रवाई की गई है। उन्हें पहले 17 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को 6 महीने तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है।
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इस आदेश के बाद अब फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लगाए गए पीएसए को तीन और महीने यानी 14 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अब्दुल्ला पर 17 सितंबर को पीएसए लगाया गया था, जो श्रीनगर में यहां लगातार अपने आवास में हिरासत में हैं, जिसे उप-जेल घोषित कर दिया गया है।
शीत कालीन सत्र में भी फारूक अब्दुल्ला की अनुपस्थिति संसद में रही। विपक्ष के नेताओं ने इस पर कई सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी हिरासत का मुद्दा उठाया था। उन्होंने एक पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा था कि संसद सदस्यों को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले में संसदीय विशेषाधिकार मिला हुआ है। संसद में भागीदारी लोकतंत्र और लोकप्रिय संप्रभुता के लिए आवश्यक है। हालांकि इसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला को संसद आने की इजाजत नहीं मिली।
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