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रोटोमैक के चेयरमैन विक्रम कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ : सीबीआई के स्पेशल जज एमपी चैधरी ने बुधवार को रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने केाठारी की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद विक्रम कोठारी व उनके बेटे राहुल कोठारी को सीबीआई की विशेष अदालत में बुधवार को पेश किया गया था। बीते 24 फरवरी को अदालत ने इन दोनों को 11 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया था। इन दोनों अभियुक्तों को सात बैंकों को तीन हजार 376 करोड़ का चूना लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राहुल कोठारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है।
बुधवार को अदालत में पेश किए जाने पर अभियुक्त विक्रम कोठारी की ओर से अपनी वृद्वावस्था व कई बीमारियों का हवाला देकर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई। कहा गया कि कस्टडी के दौरान उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। जिसके कारण उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। सीबीआई की ओर से उनकी इस दलील का जोरदार विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा के दौरान समुचित इलाज मुहैया कराया गया है। वर्तमान में उसकी शारीरिक स्थिति एकदम सामान्य है। लिहाजा अंतरिम जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है।
विशेष जज ने इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों के मद्देनजर अभियुक्त की अतंरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही विक्रम कोठारी व राहुल कोठारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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