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केजरीवाल को HC से झटका, नहीं मिलेगी जेटली के बैंक खातों की जानकारी, याचिका में कोई दम नहीं
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुधवार (01 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुधवार (01 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बता दें कि 25 फरवरी को केजरीवाल ने याचिका दायर करके केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली व उनके परिवार के सदस्यों के बारे में 1999 से लेकर 2015 तक के क खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी की मांग की थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
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क्यों दाखिल की थी याचिका
अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर रखा है।
इससे पहले केजरीवाल ने जेटली पर आरोप लगाया था कि डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए जेटली ने कई वित्तीय अनियमितताएं की थीं।
इस आरोप के बाद ही जेटली ने उनपर 10 करोड़ रुपए के मानहानि की याचिका दायर कर दी।
जेटली लगातार 13 साल तक दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के प्रेसिडेंट रहे थे।
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हाईकोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने अरुण जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका ‘बेवजह की पूछताछ’ है और इसमें कोई दम नहीं है।
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