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IAS Pooja Kheda: बर्खास्त IAS पूजा खेडकर को SC ने दी बड़ी राहत, सशर्त गिरफ्तारी पर रोक हटाने का आदेश
Trainee IAS Pooja Kheda : बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है पर 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होकर जांच में वह सहयोग देना होगा।
Trainee IAS Pooja Kheda (Image Credit-Social Media)
Trainee IAS Pooja Kheda : ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी गई है। पहले गिरफ्तारी से राहत 21 अप्रैल तक के लिए दी गई थी वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 21 में तक आगे बढ़ा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी पूजा से कहा है कि 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होकर जांच में वह सहयोग दें नहीं तो हम गिरफ्तारी पर रोक हटाने का आदेश दे सकते हैं।
बर्खास्त ट्रेनी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि पूजा खेड़कर 2 मई को पेश होतीं हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खेड़कर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि पूजा खेड़कर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांग कोटा का गलत लाभ उठाने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।
पूजा खेड़कर को 21 में तक मिली राहत
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 21 मई तक खेड़कर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में किसी भी ठोस जांच के न होने के चलते दिल्ली पुलिस को जांच में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सी राजू ने कहा कि," खेड़कर से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, हालांकि शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतिम संरक्षण दे दिया है।
हाईकोर्ट ने जब 12 अगस्त 2024 को अग्रिम जमानत याचिका पर खेड़कर को नोटिस जारी किया तो उन्हें गिरफ्तारी से अंतिम संरक्षण प्रदान किया गया। इसे समय-समय पर बढ़ाया भी गया। यूपीएससी ने खेड़कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करी जिसमें फर्जी पहचान के लिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए FIR दर्ज की है।