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सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस, टीसीएस प्रावधान को किया स्थगित
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने में सिर्फ पांच दिन शेष हैं। इससे पहले सरकार ने दो तरह के करदाताओं- सरकार (जिसमें स्थानीय प्रशासन भी शामिल है) और ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्रोत पर एक फीसदी कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कराधान (टीसीएस) के प्रावधान से छूट दे दी है।
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने में सिर्फ पांच दिन शेष हैं। इससे पहले सरकार ने दो तरह के करदाताओं- सरकार (जिसमें स्थानीय प्रशासन भी शामिल है) और ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्रोत पर एक फीसदी कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कराधान (टीसीएस) के प्रावधान से छूट दे दी है।
सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय जीएसटी और राज्यों के जीएसटी अधिनियम-2017 की टीडीएस (धारा 51) और टीसीएस (धारा 52) के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और ई-कॉमर्स कंपनियों को अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
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धारा-51 कटौतीकर्ताओं से संबंधित हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकरण, या कोई सरकारी एजेंसी या ऐसे व्यक्ति और श्रेणी के व्यक्ति हो सकते हैं, जिसे सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 52 उन ऑपरेटर से संबंधित है, जो ई-वाणिज्य व्यापारी और उनके आपूर्तिकर्ता हैं।
बयान में कहा गया है कि जीएसटी लागू करने में आसानी के लिए और व्यापार और उद्योग से प्राप्त राय को ध्यान में रखते हुए इन प्रावधानों को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
--आईएएनएस
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