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अवैध कॉलोनियों से जुड़े बिल पर लगी संसद की मुहर, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ
मोदी सरकार को राज्यसभा में सफलता मिली है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराने में सरकार को सफल रही है। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है अब राज्यसभा से पास हो गया। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पारित हो जाने से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा।
नई दिल्ली: मोदी सरकार को राज्यसभा में सफलता मिली है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराने में सरकार को सफल रही है। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है अब राज्यसभा से पास हो गया। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पारित हो जाने से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा।
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बिल को आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में पेश किया। कहा कि 40-50 लाख लोग दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। पहचान की गई कॉलोनियों के निवासियों को पांच दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली है।बिल के पेश करने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी हुआ। हालांकि हंगामे के बीच सरकार बिल पास कराने में सफल रही। बता दें कि ये बिल लोकसभा से 28 नवंबर को पहले ही पास हो चुका है।
कहा जा रहा है कि लगभग 40-50 लाख लोग दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। उनकी पहचान की गई कॉलोनियों के निवासियों को पांच दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी 1,731 कॉलोनियों के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
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बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कॉलोनियों को नियमित करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना की. उनकी आलोचना से आप के सांसद संजय सिंह बौखला गए। विजय गोयल ने कहा कि NDA सरकार ने 30 दिनों में वो हासिल किया, जो विभिन्न सरकारों ने 30 वर्षों में नहीं कर पाई।यह बिल साबित करता है कि यह सरकार गरीब लोगों के लिए है। बिल में 1,731 अवैध कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता दी गई है और पंजीकरण शुल्क से कुछ राहत भी प्रदान की गई है।इन कॉलोनियों में मकान फिलहाल पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पंजीकृत नहीं हैं।
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