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पी चिदंबरम को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया नया फैसला
INX मीडिया केस में गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया है।
नई दिल्ली: INX मीडिया केस में गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया है।
कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद चिदंबरम को तिहाड़ सेन्ट्रल जेल भेजा जाएगा।
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यह फैसला स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने सुनाया। उन्होंने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।
सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया।
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चिदंबरम को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल ईडी के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।
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चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि जहां तक सीबीआई की बात है तो (पी. चिदंबरम) को न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? उन्होंने (सीबीआई) से सभी सवाल पूछ लिए। चिदंबरम के वकील ने कहा मेरे मुवक्किल ईडी की हिरासत में जाना चाहते हैं। उनको न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।'
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