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अगली पांच दिसंबर से पैन कार्ड आवेदन के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं
अब उनके भी पैन कार्ड बनेंगे जिनके पिता नहीं हैं या उनकी मां सिंगल मदर हैं। आयकर विभाग ने पैन कार्ड के बनवाने के नियम में बदलाव किया है। इसके बाद आवेदक की मां के सिंगल मदर होने पर पैन के लिए आवेदन करते वक्त उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा।
मुंबई : अब उनके भी पैन कार्ड बनेंगे जिनके पिता नहीं हैं या उनकी मां सिंगल मदर हैं। आयकर विभाग ने पैन कार्ड के बनवाने के नियम में बदलाव किया है। इसके बाद आवेदक की मां के सिंगल मदर होने पर पैन के लिए आवेदन करते वक्त उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा।
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जानिए क्या है मामला
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बारे में बताया है। सीबीडीटी ने कहा, अब पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म एक नया ऑप्शन दिया जाएगा कि आवेदक की मां सिंगल मदर हैं और वह केवल मां का नाम ही देना चाहता है।
आपको बता दें, वर्तमान में पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड के लिए आवेदन करते समय फॉर्म 49ए और 49एए में पिता का नाम लिखना अनिवार्य है।
नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।
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