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सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल, गाइ़लाइन जारी, पढ़ लें ये जरूरी नियम
राज्य में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए आगामी 21 दिसबंर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। शुरू में 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों के साथ ही मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का निर्णय लिया गया है।
रांची: कोविड-19 के प्रकोप के बाद झारखंड के तमाम सरकारी और ग़ैर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। हालांकि, राज्य में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए आगामी 21 दिसबंर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। शुरू में 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों के साथ ही मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। खास बात ये है कि, बिना अभिभावकों की मंज़ूरी के बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
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गाइडलाइन की मुख्य बातें
झारखंड सरकार द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक ऑफलाइन क्लास के साथ ही ऑलाइन क्लास भी जारी रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के अंदर फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकेगी लेकिन दर्शकों की मौजूदगी नहीं हो। बंद स्थानों में धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम पच्चास प्रतिशत लोगों की मौजूदगी हो सकती है। 200 से अधिक लोग धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। खुली जगहों में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से जारी खेल-कूद प्रतियोगिता, मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही सीनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल और मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे।
सरकारी और प्राइवेट स्कूल
झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन सरकारी और ग़ैर सरकारी दोनों ही प्रकार के स्कूलों पर प्रभावी होगा। झारखंड अभिभावक संघ भी स्कूलों को खोलने के पक्ष में है। हालांकि, अभिभावकों की रज़ामंदी को ज़रूरी माना गया है। ज्यादातर निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। हालांकि, मैट्रिक और इंटरमीडीएट के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास की मांग की जा रही थी। सरकार के ताज़ा दिशा-निर्देश के बाद स्कूलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
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शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य
झारखंड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नोटिफिकेशन से एकदिन पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। निदेशक के पत्र में स्कूलों में सभी
शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। अबतक सरकारी स्कूलों में ग़ैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मात्र दो शिक्षकों को बुलाया जा रहा था। हालांकि, प्राथमिक शिक्षकों के लिए अबतक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। विभाग प्राथमिक कक्षाओं को शुरू करने को लेकर अबतक आगे नहीं बढ़ा है। आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू करेगा।
रांची से शाहनवाज़ की रिपोर्ट
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