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जानिए विश्वनाथ मंदिर क्यों नहीं बनवा सकता गेस्ट हाउस, क्यों कोर्ट पहुंचा मामला
वाराणसीः काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी द्वारा बांसफाटक स्थित भार्गव काम्प्लेक्स खरीदने के अधिकार की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई 29 अगस्त को होगी। काम्प्लेक्स में दुकानदार दीपक कुमार अग्रवाल व 13 अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है, कि मंदिर न्यास को जमीन खरीदने का कानूनी अधिकार नहीं है।
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याची अधिवक्ता हेम प्रताप सिंह ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर अधिग्रहण अधिनियम के तहत मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को केवल प्रबंधन का ही अधिकार है। उसे मंदिर की तरफ से जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। ऐसे में काम्प्लेक्स की खरीद अवैध व शून्य होने के करण रद्द की जाय।
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याचीगण का कहना है, कि वे वर्षों से काम्प्लेक्स में किरायेदार है। उन्हें 30 दिन में मकान खाली करने की नोटिस दी गई है। मंदिर ट्रस्ट काम्प्लेक्स गिरा कर अतिथि गृह बनाना चाहता है।
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याची का यह भी कहना है कि यदि सरकार जमीन अधिगृहीत करती है, तो हमें 2013 के नये भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा, पुनर्वास पाने का अधिकार है। याचिका में मंदिर प्रबंधन पर रोजगार छीनने का आरोप लगाया गया है।
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