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मोबाइल बैंकिंग की शिकायत भी लोकपाल से कर सकेंगे : आरबीआई
मुंबई : बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। यह संशोधित योजना एक जुलाई से लागू होगी।
शीर्ष बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को बढ़ा दिया है, ताकि बैंकों द्वारा बीमा/म्यूचुअल फंड/अन्य तीसरे पक्ष के निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों/कमियों को शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के तहत, ग्राहक भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे कि बैंक ने भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया है।"
इसके तहत बैंकिंग लोकपाल का वित्तीय अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि एक लाख रुपये तक के मुआवजे के अंतर्गत शिकायतकर्ता को हुए समय का नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किया गया खर्च, शिकायतकर्ता का हुआ उत्पीड़न और मानसिक परेशानी को शामिल किया गया है।
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