TRENDING TAGS :
लव जिहाद पर केंद्र सरकार ने संसद में दिया ये बड़ा बयान, जानें पूरा मामला
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'लव जिहाद' जैसा कोई टर्म मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'लव जिहाद' जैसा कोई टर्म मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर दिया। रेड्डी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है।
उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने इस विचार को सही ठहराया है। रेड्डी ने कहा कि यह लव जिहाद शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है। लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनआईए ने अब तक केरल में अलग-अलग धर्मों के जोड़ों के विवाह के दो मामलों की जांच की है।
यह भी पढ़ें...शाहीन बाग में गोली चलाने वाले पर खुलासा, फोन से मिलीं ये चौंकाने वाली चीजें, आप…
क्या है लव जिहाद?
गौरतलब है कि मुस्लिम लड़कों द्वारा कथित तौर पर फुसलाकर हिंदू लड़कियों से शादी करना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराने को 'लव जिहाद' का नाम दिया गया है। लव जिहाद का यह मुद्दा नया नहीं है। केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान यह चुनाव मुद्दा भी बनता रहा है।
यह भी पढ़ें...भारत के खिलाफ 10 फरवरी को पाकिस्तान करेगा ये बड़ा ऐलान, युद्ध की बढ़ी आशंका
25 जून 2014 को केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि 2,667 लड़कियां 2006 से लेकर अब तक प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, हालांकि कितनी मुस्लिम लड़कियों ने प्रेम विवाह के बाद हिन्दू या अन्य कोई धर्म ग्रहण किया इसकी कोई जानकारी नहीं है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!