TRENDING TAGS :
पतंजलि की घटिया सोन पापड़ी: कंपनी के अधिकारी को 6 महीने की जेल, जुर्माना
Patanjali Soan Papdi Case: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक अधिकारी समेत तीन लोगों को घटिया सोन पापड़ी बेचने के आरोप में 6 महीने की जेल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है।
पतंजलि की घटिया सोन पापड़ी के मामले में कंपनी के अधिकारी को 6 महीने की जेल, जुर्माना: Photo- Newstrack
Patanjali Soan Papdi Case: बाबा रामदेव की पतंजलि को एक और झटका लगा है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक अधिकारी समेत तीन लोगों को घटिया सोन पापड़ी बेचने के आरोप में 6 महीने की जेल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। ये सज़ा पिथौरागढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है।
क्या है मामला
मामला 2019 का है जब पिथौरागढ़ के बेरीनाग में बाजार में लीला धर पाठक नामक व्यक्ति की दुकान पर बेची जा रही पतंजलि आयुर्वेद की नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने एकत्र किए थे। सैंपल एकत्र करने के बाद कानाहा जी वितरक, रामनगर और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार को नोटिस जारी किए गए। दिसंबर 2020 में रुद्रपुर में परीक्षण प्रयोगशाला ने क्वालिटी टेस्टिंग के बाद राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को मिठाई की घटिया गुणवत्ता के बारे में सूचित किया।
Photo- Social Media
घटना के संबंध में व्यवसायी लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए थे। तीनों व्यक्तियों पर क्रमशः 5,000, 10,000 और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!