Indian Railway Viral Video: ट्रेन में सुलगाई सिगरेट, तो क्या होगी सजा? जानिए क्या कहते हैं नियम

Indian Railway Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला एसी कोच में सिगरेट पीते हुए यात्रियों से बहस करती नजर आ रही है। आइए जानते हैं, ट्रेन में स्मोकिंग करने पर क्या हैं नियम और क्या हो सकती है सजा?

Shivam Srivastava
Published on: 16 Sept 2025 3:53 PM IST
Smoking Viral Video
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Smoking Viral Video (Photo: Social Media)

Indian Railway Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एसी कोच में बैठकर खुलेआम सिगरेट पीती नजर आ रही है। जब कुछ यात्रियों ने उसे सिगरेट पीने से मना किया और उसकी गलत हरकत पर ऐतराज़ जताया, तो महिला उनसे बहस करने लगी।

वीडियो में महिला कह रही है कि "मैं किसी और के पैसे से नहीं पी रही हूं" और "ट्रेन तुम्हारी नहीं है", जिससे उसकी न केवल बेजा हरकत, बल्कि उसकी चिढ़ भी जाहिर हो रही है।

इस वायरल वीडियो में महिला एसी कोच में बैठकर अपने फोन पर बात कर रही है और उसी दौरान धुएं के छल्ले उड़ाते हुए आराम से सिगरेट पी रही है। जब आसपास के यात्रियों ने उसे ऐसा करने से मना किया, तो वह बिना किसी संकोच के उन यात्रियों से बहस करने लगी।

महिला ने यात्रियों से कहा, "मेरा वीडियो मत बनाओ और इसे डिलीट कर दो। मैं तुम्हारे पैसे से सिगरेट नहीं पी रही हूं," और फिर आगे कहा, "यह ट्रेन तुम्हारी नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो?" इस तरह की नकारात्मक टिप्पणी और बेतुकी बहस के बाद महिला का व्यवहार और भी विवादास्पद बन गया। महिला की इस हरकत के बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया, और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कई लोग उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी अनियंत्रित और बेशर्म हरकत को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है।

ट्रेन में स्मोकिंग के नियम

रेलवे की ओर से यह स्पष्ट निर्देश है कि न केवल ट्रेन के अंदर, बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी बीड़ी या सिगरेट पीना प्रतिबंधित है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 167 के तहत यह नियम लागू है, जिसके तहत ट्रेन या रेलवे परिसर में स्मोकिंग करने पर 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के दौरान धूम्रपान से अन्य यात्रियों को भी नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से संबंधित एक और कानून है, जिसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (COTPA) कहा जाता है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करना प्रतिबंधित है। इस कानून की धारा 4 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे 200 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्से का माहौल बढ़ने के साथ-साथ यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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Shivam Srivastava is a multimedia journalist with over 4 years of experience, having worked with ANI (Asian News International) and India Today Group. He holds a strong interest in politics, sports and Indian history.

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