Struggles Of Transgender In India: भारत में ट्रांसजेंडर संघर्ष जारी: क़ानूनी प्रगति को बाधित करती अनुपालन की कमी

Struggles Of Transgender In India: भारत ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क़ानूनी कदम उठाए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और आत्म-पहचान का अधिकार दिया।

Newstrack Desk
Published on: 17 May 2025 10:11 PM IST
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भारत में ट्रांसजेंडर संघर्ष जारी: क़ानूनी प्रगति को बाधित करती अनुपालन की कमी (Photo- Social Media)

Struggles Of Transgender In India: बेंगलुरु। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, यात्रियों की भीड़ और बोर्डिंग घोषणाओं की चहल-पहल के बीच एक शांत लेकिन गहरा क्षण घटित हुआ। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति, स्पष्ट रूप से चिंतित, एक सुरक्षा गार्ड के पास गया और पूछा: “मुझे कहाँ जाना चाहिए?” गार्ड का उत्तर रूखा था: “यह लाइन पुरुषों के लिए है, वह महिलाओं के लिए।” इसके बाद कोई बहस नहीं हुई—बस एक भारी चुप्पी छा गई—एक ऐसा विराम जो भारत में समावेशन की सतत लड़ाई की गूंज बन गया।

यह घटना एक व्यापक समस्या को उजागर करती है: क़ानूनी प्रगति के बावजूद, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब भी एक ऐसे समाज में जीवन व्यतीत करते हैं जो लिंग को केवल दो विकल्पों में सीमित करता है—पुरुष और महिला। सार्वजनिक स्थल जैसे कि एयरपोर्ट, शौचालय और अस्पताल, अब भी इन दो श्रेणियों से परे कोई विकल्प नहीं देते।

(Photo- Social Media)

क़ानूनी प्रगति, सामाजिक जड़ता

भारत ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क़ानूनी कदम उठाए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और आत्म-पहचान का अधिकार दिया। 2018 में धारा 377 की समाप्ति और 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स (राइट्स प्रोटेक्शन) एक्ट ने भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को और मज़बूत किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी या सुविधाएं न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

लेकिन इन क़ानूनों का ज़मीनी स्तर पर समावेशन में रूपांतरण नहीं हो पाया है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 62% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि केवल 8% सरकारी भवनों में ही जेंडर-न्यूट्रल शौचालय उपलब्ध हैं। 2022 के एक सर्वे में पाया गया कि 96% ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी के अवसरों से वंचित किया जाता है और 57% को स्वास्थ्य सेवाओं में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

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बहिष्करण की भावनात्मक पीड़ा

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित होना, केवल सुविधा का नहीं बल्कि पहचान के अस्वीकार का प्रश्न बन जाता है। LGBTQ+ कार्यकर्ता और लखनऊ प्राइड आयोजक यादवेंद्र सिंह दरवेश कहते हैं, “समावेशन सुविधा की बात नहीं, न्याय की बात है। जब सार्वजनिक संस्थान हमें केवल पुरुष या महिला चुनने को मजबूर करते हैं, तो वे हमें नकारते ही नहीं, बल्कि मिटा देते हैं।”

इन लोगों का रोज़मर्रा का जीवन एक निरंतर समझौते की तरह होता है—शौचालय चुनने से लेकर नौकरी के इंटरव्यू में अपनी पहचान छुपाने तक, या उत्पीड़न से बचने के लिए चुप रहना। ये छोटे-छोटे संघर्ष एक गहरा भावनात्मक दबाव बन जाते हैं, जो सार्वजनिक स्थलों में गरिमा की कमी को उजागर करते हैं।

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न्याय के द्वार पर भेदभाव

हवाई अड्डे, जो प्रगति और गतिशीलता के प्रतीक माने जाते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अक्सर बहिष्करण के स्थल बन जाते हैं। भारत में LGBTQ+ जनसंख्या लगभग 48 लाख होने के बावजूद, केवल कुछ गिने-चुने एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली और मुंबई में जेंडर-न्यूट्रल शौचालय उपलब्ध हैं—और वे भी या तो ख़राब हालत में होते हैं या ढूँढना मुश्किल होता है।

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सुधार की दिशा में सुझाव:

• जेंडर-न्यूट्रल बुनियादी ढांचा: सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय और सुरक्षा जांच जैसी सुविधाएं सभी पहचान वालों के लिए अनिवार्य हों।

• कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना: हवाई अड्डा स्टाफ, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मियों और शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण ताकि सहानुभूति और जागरूकता बढ़े।

• प्रतिनिधित्व: नीति निर्माण और सार्वजनिक पदों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की नियुक्ति ताकि समावेशी निर्णय लिए जा सकें।

• समुदाय सहभागिता: ट्रांसजेंडर समुदायों को शहरी नियोजन और नीतियों में भागीदार बनाना ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचाना जा सके।

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एक अनुत्तरित सवाल

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पूछा गया सवाल—“मुझे कहाँ जाना चाहिए?”—आज भी अनुत्तरित है, न केवल व्यवस्था में बल्कि सहानुभूति में भी। जब तक भारत अपने ढाँचों को सभी पहचानों को अपनाने लायक नहीं बनाता, तब तक लाखों लोग सार्वजनिक स्थलों पर चुपचाप चलते रहेंगे, उनकी गरिमा उस समाज द्वारा कुचली जाएगी जो समानता का वादा तो करता है, पर निभा नहीं पाता।

जब देश कानूनी जीत और प्राइड इवेंट्स का जश्न मना रहा है, तब ट्रांसजेंडर समुदाय की ये मौन पीड़ाएँ हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा समावेशन केवल क़ानून की किताबों में नहीं, बल्कि ज़िंदगी में अनुभव करने की बात है—एक ऐसा अनुभव जिसे भारत को अभी भी पूरी तरह अपनाना बाकी है।

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Shashi kant gautam

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