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SC ने खारिज की सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने वाली याचिका
नई दिल्ली: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से 'भारत रत्न' वापस लेने की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि सचिन ने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का दुरुपयोग किया है। बता दें, कि इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी यह याचिका खारिज कर चुका है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वोच्य नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' 4 फ़रवरी 2014 मिला था। सचिन के अलावा अभी तक भारत में किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है।
याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाया था ?
-याचिकाकर्ता वीके नसवा ने आरोप लगाया था कि कुछ राइटर्स ने सचिन तेंदुलकर को 'भारत रत्न' बताते हुए किताबें लिखीं
-उन्होंने अपनी किताबों के टाइटल भी इसी तरह रखे।
-याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि यह सम्मान दिए जाने के बाद भी सचिन तेंदुलकर कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे।
कोर्ट ने क्या कहा ?
जस्टिस दीपक मिश्रा और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सचिन तेंदुलकर के खिलाफ लगाए गए आरोपों से निपटने के लिए कोई भी कानूनी प्रावधान, नियम और विनियम नहीं हैं। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि अगर तेंदुलकर ने शुरुआत में या अंत में 'भारत रत्न' शब्द का इस्तेमाल करते हुए किताब लिखी होती तो मामला अलग होता, लेकिन अगर कोई तीसरा पक्ष किताब लिखता है तो सचिन तेंदुलकर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
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