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Swati Maliwal Row: ‘सुकून भरा दिन', बिभव की रिहाई पर केजरीवाल की पत्नी का पोस्ट, भड़क उठीं स्वाति मालीवाल
Swati Maliwal Row: सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बिभव की जमानत के बाद एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 'सुकून भरा दिन। इस पोस्ट को लेकर स्वाति मालीवाल ने कड़ा हमला बोला है।
Swati Maliwal Row (सोशल मीडिया)
Swati Maliwal Row: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर कड़ा कटाक्ष किया है। स्वाति मालीवाल ने यह कटाक्ष सुनीता केजरीवाल पर बिभुव कुमार के तिहाड़ जेल से बाहर आने पर एक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट कर किया है। बता दें कि सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, उनकी रिहाई पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया, जिस पर बवाल मच गया है।
स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल पर साधा निशाना
सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बिभव की जमानत के बाद एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 'सुकून भरा दिन। सीएम केजरीवाल की इस पोस्ट पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भड़क उठीं और सुनीता केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। सांसद स्वाति मालीवाल बुधवार को सुनीता केजरीवाल के पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री जी की पत्नी, जो मेरी पिटाई के दौरान घर पे ही थीं, उनको बड़ा “सुकून” महसूस हो रहा है।
प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा
सांसद मालीवाल ने कहा कि सुकून इसलिए कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की, वो शर्तिया बेल पर आया है। सबको ये साफ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवा देंगे, पीड़िता को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फ़ौज खड़ी कर देंगे! जिनको ऐसे लोगों को देखकर सुकून मिलता है उनसे बहन बेटियों की इज्जत की क्या उम्मीद रखनी। प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सशर्त जमानत
बता दें स्वाति मालीवाल के पिटाई के मामले के आरोपी एवं सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशर्त जमानत दे दिया था। बिभव कुमार को एक-एक लाख रुपये के निजी जमानत बांड और जमानत पर रिहाई का आदेश जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर एक और शर्त लगाई थी, जिसमें वह गवाहों को धमकी नहीं देंगे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें नियमित रूप से अदालती कार्यवाही में भी शामिल होना होगा। बिभव कुमार को मंगलवार को दोपहर दो बजे जेल संख्या पांच से रिहा हुए। वह बीते 100 दिनों से अधिक से जेल में बंद थे।
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