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Waqf Bill: अब किसी भी जमीन को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी नहीं घोषित कर सकता,धार्मिक मान्यताओं में नहीं होगा हस्तक्षेप

Waqf Bill: केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। इस दौरान रिजिजू ने उन सुधारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जिन्हें इस बिल में शामिल किया गया है।

Anshuman Tiwari
Published on: 2 April 2025 6:39 PM IST
Waqf Bill
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Waqf Bill  (Photo: Social Media)

Waqf Bill: केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। इस दौरान रिजिजू ने उन सुधारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जिन्हें इस बिल में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिए इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नए संशोधनों की जरूरत पड़ी।

आदिवासियों के अधिकार बचाने की कोशिश

रिजिजू ने कहा कि हमने आदिवासियों के अधिकार संरक्षित करने का भी प्रयास किया है। आप जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्रिएट कर देंगे। आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्षेत्र में वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सरकार आदिवासियों के अधिकारों को बचाने के लिए प्रयासरत है और इसीलिए यह प्रावधान किया गया है।

वक्फ ट्रिब्यूनल में होंगे तीन सदस्य

उन्होंने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। यदि कोई ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है तो वह अदालत का सहारा ले सकता है। उन्होंने कहा कि हमने यह रास्ता खोल दिया है। इस कारण लोगों को न्याय पाने के लिए निराश नहीं होना पड़ेगा। रिजिजू ने कहा कि वार्षिक अनुदान भी घटकर सात से पांच फ़ीसदी कर दिया गया है। इस कारण चैरिटी के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकेगा।

अब जमीन पर कब्जे की नहीं चलेगी मनमानी

संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि अब किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं घोषित किया जा सकेगा। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देता था मगर अब इसे हटा दिया गया है। कुछ लोग इस सेक्शन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया करते थे मगर अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि अतीत में इस प्रावधान का जमकर दुरुपयोग किया गया है। इसका इतना दुरुपयोग किया गया कि वक्त की प्रॉपर्टी लाखों तक पहुंच गई। इसे लेकर कई स्थानों पर विवाद भी पैदा हुए हैं। यही कारण है कि तमाम लोग चाहते हैं कि वक्फ बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए।

जमीन छीनने या हड़पने का कानून नहीं

उन्होंने कहा कि यह किसी की जमीन छीनने या उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने का कानून नहीं है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो प्रॉपर्टी विवादित है और जिसे लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है,उस संबंध में सरकार कुछ नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ उसी प्रॉपर्टी को किया जा सकता है, जो किसी का सौ फीसदी अपना हिस्सा है। अब बच्चों और महिलाओं का अधिकार नहीं छीने सकते।

वक्फ बोर्ड में चार गैर मुस्लिम सदस्य

वक्फ संशोधन बिल में किए गए सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए रिजिजू ने बताया कि अब वक्फ बोर्ड में विषय विशेषज्ञ के रूप में चार गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इनमें दो महिलाएं होंगी। उन्होंने बताया कि कम से कम पांच साल तक इस्लाम को मानने वाला ही अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम कर पाएगा।

धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं

उन्होंने कहा कि इस बारे में सबको अपने संदेह का निवारण कर लेना चाहिए कि यह बिल किसी की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप के लिए नहीं लाया गया है बल्कि इसका एकमात्र मकसद वक्त की संपत्तियों का उचित प्रबंधन है। वक्फ बोर्ड के प्रावधान का किसी मस्जिद, किसी मंदिर किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है।

यह प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मामला है। यदि कोई मुसलमान अपना जकात देता है, उसके बारे में हम पूछने वाले कौन होते हैं। सरकार कोई से कोई लेना देना नहीं है हम सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी का उचित मैनेजमेंट चाहते हैं।

क्यों जरूरी हो गया यह बदलाव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार की ओर से साल 2013 में वक्फ में ऐसे बदलाव किए गए जिससे यह बदलाव जरूरी हो गया था। यूपीए सरकार ने काफी संपत्तियां गैर-अधिसूचित कर दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी। इस बदलाव की वजह से मौजूदा संसद तक पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यदि देश में राजनीतिक बदलाव न हुआ होता और अगर नरेंद्र मोदी सरकार न आती तो बहुत संभव है कि डिनोटिफाई की गई बाकी संपत्तियों की तरह संसद की यह भूमि भी होती। उन्होंने कहा कि 2013 में आनन-फानन मैं इस बिल को पास कराया गया था इसके जरिए यूपीए सरकार ने 123 प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई कर वक्फ को दे दिया था मगर अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

Ragini Sinha

Ragini Sinha

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