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एसिड अटैक पीड़िता के प्रति रवैये से हाईकोर्ट नाराज, पूछा- गनर के बावजूद फिर हमला कैसे?
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अलीगंज एसिड अटैक पीड़िता के मामले में योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर की, कि 'दो गनर होते हुए भी पीड़िता के ऊपर आठवीं बार हमला हो गया। उसे गंभीर चोट लगने के बावजूद बिना पूरी तरह ठीक हुए ही केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया।'
कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि पीड़िता को तत्काल केजीएमयू में एडमिट कराना सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट के डीजी मेडिकल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में पीड़िता को ठीक होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया।
डीएम-एसएसपी तलब
जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने लखनऊ डीएम व एसएसपी को 14 जुलाई को तलब करते हुए पूछा है कि 'जब दो गनर पीड़िता की सुरक्षा में लगे थे, तो किन हालातों में उसके उपर फिर से एसिड अटैक हो गया?' कोर्ट ने पूछा है, कि 'अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है।'
बिना ठीक हुए डिस्चार्ज क्यों?
पीड़िता की ओर से एक याचिका दायर की गई है जिसे कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए मांग लिया। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता पर पुलिस सुरक्षा के बीच 1 जुलाई को एसिड अटैक हुआ था। उसे केजीएमयू में एडमिट करा दिया गया था, परंतु बिना ठीक हुए ही उसे वहां से जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़िता की मांग थी कि उसके हमलावरों को तुरंत पकड़ा जाए।
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