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NEET: HC ने कहा- एक प्रश्न के सही उत्तर देने वाले को दिए जाएं पांच अंक
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट का एक सवाल का गलत उत्तर होने के आधार पर सीबीएसई बोर्ड को सभी छात्रों को प्रश्न संख्या 172 का नए सिरे से सही अंक प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने याची को प्रश्न का चार अंक व माइनस मार्किंग का एक अंक यानि कुल पांच अंक देने तथा फीस का एक हजार रुपए वापस करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से नीट परीक्षा परिणाम की मेरिट में भारी बदलाव आ सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने सौमित्र गिगोडिया की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि नीट परीक्षा के 'वाई सीरीज' के प्रश्न 172 का विकल्प उत्तर बोर्ड ने गलत दिया है। उसके अनुसार सही विकल्प उत्तर 'डी' है।
ये कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने बोर्ड के विशेषज्ञ टीम की राय ली तो पाया कि उत्तर विकल्प 'बी' व 'डी' सही है। कोर्ट ने बोर्ड के तर्क को सही माना और कहा कि तीन उत्तर विकल्प गलत है। केवल एक ही विकल्प उत्तर सही है। कोर्ट ने कहा, यह बोर्ड का दायित्व है कि वह सही उत्तर का विकल्प दे। एक गलत उत्तर से कईयों के भाग्य बदल सकता है। क्योंकि गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग है, तो सही उत्तर देने वाले का एक अंक कट जाएगा और गलत उत्तर देने वाले को चार अंक मिल जाएंगे। इससे मेरिट प्रभावित होगी। परिणाम पर असर पड़ेगा। इसलिए बोर्ड सही उत्तर विकल्प भरने वाले सभी छात्रों को अंक प्रदान करें।
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