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HC ने कहा- प्रमोशन में आरक्षण देना गलत,...यदि ऐसा हुआ तभी मिलेगा लाभ
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने जनता इंटर कॉलेज, अमरोहा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण देने को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है, कि 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत प्रोन्नति में आरक्षण अवैध है।' साथ ही हाईकोर्ट की हीरालाल केस की पूर्ण पीठ के फैसले में स्पष्ट किया है कि पांच पद रिक्त होने पर ही एससी, एसटी आरक्षण दिया जा सकता है।
कोर्ट ने रिजनल कमेटी को चार हफ्ते में नियमानुसार प्रोन्नति पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने अर्थशास्त्र प्रवक्ता की विशेष अपील व याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची से दो वरिष्ठ अध्यापक प्रोन्नति होने तक सेवानिवृत्त हो गए थे। ऐसे में प्रोन्नति को नियमानुसार गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम-14 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
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