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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 34 हजार पुलिस भर्ती का परिणाम घोषित करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा चयन प्रक्रिया जारी रख सकते हैं मगर परिणाम जारी नहीं किया जाए।
बिना लिखित परीक्षा कराए मात्र शैक्षणिक मेरिट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर कराई जा रही भर्ती को रणविजय सिंह और विवेकानंद यादव समेत कई लोगों ने चुनौती दी थी।याचिका पर न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की बेंच सुनवाई कर रही है।
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याचिका के अनुसार, पुलिस में करीब 34 हजार महिला और पुरुष आरक्षियों की भर्ती के लिए दो दिसंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया था। राज्य सरकार ने इसके बाद नियमावली में बदलाव करते हुए पूर्व की चयन प्रक्रिया का अतिक्रमण करके नई चयन प्रक्रिया लागू कर दी थी।
याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन जारी होने के बाद नियमावली में बदलाव किया जाना गलत है। विज्ञापन जारी होने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है। इसके बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि विभाग चाहे तो चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है। मगर इसका परिणाम अदालत के आदेश के बिना जारी न किया जाए।
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