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HC ने दिया बड़ा झटका, 15 हजार टीचर्स के नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक
इलाहाबाद: प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को एक बड़ा झटका लगा है। इस प्रक्रिया के तहत सेलेक्ट अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह नियुक्ति पत्र मंगलवार को दिए जाने थे।
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कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं उनकी ज्वाइनिंग अगले महीने तक न कराई जाए। दीपक कुमार तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों से एक महीने में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
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मंगलवार को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे
प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर मंगलवार से नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। इससे कुछ ही घंटे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। याचिका में कहा गया कि 15 हजार टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन 12-13 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था।
कोर्ट ने कहा
कोर्ट ने कहा कि एक बार जब तय हो गया है कि याचीगण नियुक्ति के लिए वैध डिग्री रखते हैं तो फिर उनकी काउंसिलिंग रोकने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने नियुक्ति पत्र पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि किसी को नियुक्ति पत्र दे भी दिया गया हो तो उसे अगले आदेश तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी।
यह था मामला
-याचीगण ने डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन) का कोर्स रिहैब्लिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से किया था।
-वर्गीकरण में इसका नाम बदलकर डीएड स्पेशल एजुकेशन कर दिया गया।
-याचीगण ने 15 हजार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था।
-उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई।
-कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑन लाइन आवेदन स्वीकार कर लिए गए।
-मगर काउंसिलिंग के दौरान उनका डिग्री सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया गया।
-याचीगण को काउंसिलिंग से बाहर कर दिया गया।
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