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कोयला घोटाला: CBI ने अपने ही पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज की FIR
नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की है। रंजीत सिंहा पर सीबीआई प्रमुख रहने के दौरान कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप है।
बता दें, कि यह दूसरी बार है जब सीबीआई ने अपने किसी पूर्व निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इससे पहले फरवरी में ही सीबीआई ने इसके पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीट निर्यातक मोइन कुरैशी का पक्ष लेने का आरोप था।
सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया था पैनल
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3 महीने पहले रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने जनवरी में कहा था कि पहली नजर में लग रहा है कि सिन्हा ने सीबीआई निदेशक रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल निदेशक एमएल शर्मा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। यही पैनल सिन्हा मामले की जांच कर रहा है।
कौन हैं रंजीत सिन्हा?
रंजीत सिन्हा 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सिन्हा 2012 से 2014 के बीच सीबीआई के निदेशक रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान आरोपियों से मुलाकात की थी। इनमें कुछ राजनीतिज्ञ और व्यवसायी भी शामिल थे। ये मुलाकात सिन्हा के सरकारी आवास पर होती थी।
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एसआईटी ने की थी पूछताछ
बताया जाता है, कि कोर्ट की ओर से जांच के आदेश के बाद रंजीत सिन्हा मार्च के आखिरी सप्ताह में सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे। इस दौरान उनसे पूछताछ की गई थी। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी और सीबीआई की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के अधिकारी ने उनसे पूछताछ की थी।
विजिटर्स डायरी से हुई थी पुष्टि
सुप्रीम कोर्ट ने इसी इस साल 23 जनवरी को सीबीआई के इस पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एमएल शर्मा की कमेटी ने जांच में रंजीत सिन्हा को दोषी पाया था। कमेटी ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट में दी गई रंजीत सिन्हा के सरकारी आवास की विजिटर्स डायरी को सही करार दिया था।
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