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UP में फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू, दो रुपए किलो गेहूं-तीन रुपए में चावल
लखनऊ: यूपी में मंगलवार से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब लाभार्थियों को दो रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और तीन रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा। सीएम अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर इसकी औपचारिक शुरुआत की।
हर लाभार्थी को मिलेगा पांच किलो अनाज
-यूपी में इस योजना से 40 लाख 94 हजार 500 अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे करीबन एक करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभांवित होगी।
-भविष्य में इस अधिनियम का लाभ प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी को होगा।
-प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मीट्रिक टन गेहूं, 2 लाख 67 हजार 394 मीट्रिक टन चावल आवंटित।
कुल खाद्यान्न में 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
-इस योजना के लागू होने के पहले प्रदेश में बीपीएल लाभार्थियों को गेहूं पांच रुपए प्रति किलोग्राम और चावल सात रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता था।
-एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं सात रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा था।
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