Advertisement
Advertisement
TRENDING TAGS :
HC का आदेश- फ्लिपकार्ट की जब्त राशि लौटाए कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार के नोएडा कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को करारा झटका लगा। फ्लिपकार्ट इंडिया का बैंक एकाउंट सीज कर 49 करोड़ जब्त करने पर मंगलवार को विभाग पर दो लाख का जुर्माना लगाया और दो हफ्ते में जब्त राशि ब्याज समेत जमा करने का निर्देश दिया।
इसलिए नहीं आ रहे बड़े व्यवसायी
-कोर्ट ने निर्धारित शुल्क लेकर स्थान परिवर्तन अनुमति पर चार हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने विभाग की मनमानी कार्यवाही पर टिप्पणी की और कहा कि यही कारण है कि यूपी में बड़े व्यवसायी नहीं आ रहे हैं।
-हालांकि हाईकोर्ट ने विभाग को यह छूट दी है कि वह इस मामले में लापरवाही बरतने की जांच कर अधिकारियों की जवाबदेही तय करे।
-जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस वीके मिश्र की खंडपीठ ने मेसर्स फ्लिपकार्ट इंडिया कंपनी की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
क्या कहा गया था याचिका में
-याचिका में कहा गया था कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के खिलाफ बिना नोटिस तामील किए मनमानी कार्रवाई करते हुए खाते जब्त कर लिए। याची का कहना है कि उस पर केवल अप्रैल से अक्टूबर 15 तक का 33 करोड़ टैक्स ही बकाया है।
-याचिका के अनुसार विभाग ने एक पक्षीय असेसमेंट कर वसूली कार्यवाही की। कोर्ट ने इस कार्यवाही को भी रद कर दिया है और 27 जनवरी को जारी नोटिस भी निरस्त कर दी है।
-याची ने व्यवसाय स्थल परिवर्तन की अर्जी दी थी जिसे विभाग ने निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने इसे भी गलत माना है और इस पर नियमानुसार आदेश पारित करने को विभाग को निर्देश दिया है।
Next Story
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!