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साइंस-मैथ्स टीचर भर्ती: HC ने पूछा-पद भर जाने के बाद काउंसिलिंग क्यों?
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को कोर्ट में तलब किया है। उनसे पूछा है वह बताएं कि पहली राउंड की काउंसिलिंग में टीचरों के सभी पद पर चयन हो जाने के बाद आगे काउंसिलिंग जारी रखने का औचित्य क्या है?
कोर्ट ने सचिव से यह जानकारी तब तलब की जब साइंस और मैथ्स के 29 हजार 334 पदों पर भर्ती के लिए जौनपुर में पहले चरण की काउंसिलिंग में ही सभी पदों पर चयन कर लेने के बाद भी आगे काउंसिलिंग जारी रखी गई और याची अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटा दिया गया था।
पांच लोगों ने दी थी याचिका
-ये आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा ने विजय सागर आर्या सहित पांच अन्य की याचिका पर दिया है।
-याचियों के वकील का कहना था कि सभी याची का सहायक अध्यापक पदों पर चयन पहले राऊंड की काउंसिलिंग में हो गया था।
-उनके सभी मूल पत्र भी जमा करा लिए गए हैं।
-लेकिन अगले राउंड की काउंसिलिंग में उनका नाम चयन सूची से हटा दिया गया।
कोर्ट ने पूछे ये सवाल
-बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि काउंसिलिंग कर जब सभी सीटों पर चयन हो गया था।
-फिर आगे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी काउंसिलिंग कराने का बेसिक शिक्षा बोर्ड का औचित्य क्या है।
-कोर्ट ने स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड के सचिव को 18 अप्रैल को तलब किया है।
-साथ ही निर्देश दिया है सभी 6 याचीगण का पद सुरक्षित रखा जाए।
पंचायत मित्रों को शिक्षामित्रों की तरह नियमित करने पर विचार करने के निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर ग्राम रोजगार सेवकों (पंचायत मित्रों) को भी नियमित किए जाने के मामले में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी को नियमानुसार निर्णय लेेेने का निर्देश दिया है।
-यह आदेश न्यायमूर्ति पीके एस बघेल ने ब्रहमानंद सहित दो अन्य की याचिका पर दिया है।
-मालूम हो कि ग्राम रोजगार सेवकों के लिए 11 जनवरी को राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2016 के आदेश से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
-इस 12 सदस्यीय कमेटी का सचिव मनरेगा के अपर आयुक्त को बनाया गया है।
-कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी को पंचायत मित्रों को सेवा विनियमितीकरण पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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