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एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए PIL, हाईकोर्ट ने तलब की UP सरकार की नीति
इलाहाबाद: एसिड अटैक की विक्टिम्स को फ्री इलाज, मुआवजा और उनके पुनर्वास के लिए दाखिल एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस संबंध में उनकी नीति तलब की है।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी एडवोकेट से कहा है कि वह दो मई को तेजाब हमले की शिकार महिलाओं के इलाज, मुआवजा और उनके पुनर्वास के संबंध में सरकारी नीति के बारे में कोर्ट को बताए।
-यह आदेश चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मुहिम संस्था की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर दिया है। -याचिका में मेरठ में तेजाब हमले की शिकार महिलाओं का जिक्र किया गया है।
क्या कहा गया है याचिका में?
-केवल मेरठ में दस महिलाओं पर विभिन्न स्थानों पर तेजाब डाला गया है, जिसमें एक विक्टिम उज्मा की मौत हो गई।
-कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शासन ने एसिड अटैक विक्टम को उचित मुआवजा नहीं दिया।
-सभी विक्टिम को अपने पैसों से इलाज कराना पड़ा, जबकि वे सभी साधारण और गरीब परिवारों से हैं।
-राज्य सरकार का दायित्व है कि वो एसिड अटैक विक्टिम्स को अपने खर्चे पर अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएं।
-समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका पुनर्वास करे।
-याचिका में मांग की गई है कि सरकार कम से कम दस लाख का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक विक्टिम महिला को देना सुनिश्चित करे।
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