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हर्ष फायरिंग के बढ़ते मामलों पर HC सख्त, कहा-पुलिस खुद दर्ज करे FIR
लखनऊ : सूबे में आए दिन हर्ष फायरिंग से होने वाली घटनाओं पर हाईकोर्ट गंभीर दिख रही है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा आदेश में
-कोर्ट ने बारात घर मालिकों, होटल मालिकों, गेस्ट हाउस मालिकों, ग्राम प्रधानों और पुलिस अफसरों को हर्ष फायरिंग पर सख्त पादंबी के लिए हिदायत दी है।
-कोर्ट ने कहा है कि हर्ष फायरिंग पर हर हाल में रोक प्रभावी होना चाहिए।
-यह आदेश जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना ने दिया।
-परशुराम कोरी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान दिया आदेश।
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा का कहना था कि कोर्ट ने पूर्व में हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए कई आदेश पारित किए थे। इसके बावजूद हाल ही में इस तरह की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। वहीं अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने हर्ष फायरिंग नहीं की लिहाजा उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट से रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने अपील की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है।
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