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कन्हैया को मिली सशर्त जमानत, HC ने कहा-दिल्ली पुलिस का सहयोग करें
नई दिल्ली : देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने छह महीने की सशर्त जमानत दे दी। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। हाईकोर्ट में जहां दिल्ली पुलिस ने कन्हैया के जमानत का विरोध किया, वहीं दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने इसकी पुरजोर वकालत की थी। तिहाड़ जेल प्रबंधन ने बताया कि देर शाम तक जमानत का आदेश हम तक नहीं पहुंचा है।
क्या हैं कोर्ट के निर्देश ?
-हाईकोर्ट ने कन्हैया को सशर्त जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस का सहयोग करे।
-कोर्ट ने उसे 10 हजार रुपए का बेल बांड भरने का भी निर्देश दिया।
-बांड भरने बाद ही उसे जेल से रिहा किया जाएगा।
जेएनयू में विक्ट्री मार्च
-जमानत पर मिलने पर खुशी जताते हुए कन्हैया के भाई मणिकांत ने कहा, सत्य जीता है।
-कन्हैया को जमानत मिलने के मौके पर जेएनयू छात्रसंघ बुधवार रात विक्ट्री मार्च निकालेगा।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से क्या पूछा?
-हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि टीवी फुटेज के अलावा इस मामले में कोई और सबूत है कि नहीं।
-इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि हमारे पास कई सबूत हैं।
-सीसीटीवी फुटेज के अलावा कई स्वतंत्र गवाह भी हैं।
-इनमें जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी अफसर के अलावा तीन अन्य छात्र शामिल हैं.
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