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सुब्रत रॉय को 11 जुलाई तक पैरोल, 4 अगस्त तक जमा करने होंगे 500 करोड़
लखनऊ: सुब्रत रॉय सहारा का पेरोल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वह अपनी मां छबि रॉय के निधन पर चार हफ्ते के लिए पेरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
गौरतलब है कि इस दौरान सुब्रत रॉय को देश से बाहर जाने की छूट होगी। हालांकि, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बताकर बाहर जाना होगा। उनकी निगरानी में 5 पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही 4 अगस्त तक सुब्रत रॉय को 500 करोड़ रुपए जमा करने की भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है।
मां के निधन पर मिला पैरोल
-बताते चलें कि सुब्रत रॉय अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ के सहारा सिटी आए थे यहीं उनका घर है।
-उनकी मां की अंतिम यात्रा में सभी क्षेत्र के कई दिग्गज शामिल हुए थे।
-इनमें सीएम अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राज बब्बर, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन आदि कई दिग्गज हस्तियां उनसे मिलने पहुंचे थे।
सुब्रत रॉय को लौटने हैं 24 हजार करोड़ रुपए
-सुब्रत रॉय सहारा पर करीब 3 करोड़ निवेशकोंं के 24 हजार करोड़ रुपए ना लौटाने के आरोप हैं।
-सेबी ने भी कहा था निवेशकोंं के पैसे लौटाने को।
-निवेशकोंं का पैसा नहींं लौटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया था।
-वहीं कोर्ट ने निवेशकोंं का पैसा लौटाने के लिए सेबी को सहारा की संपत्ति की कुर्की कर पैसे लौटाने के भी आदेश दिए थे।
-सहारा समूह का दावा है कि उसने निवेशकोंं को उनका पैसा लौटा दिया है और जो बची हुई देनदारियां है वो सेबी के पास है।
2014 से तिहाड़ जेल में बंद थे सुब्रत रॉय
-इंवेस्टर्स के पैसे नहीं लौटाने के कारण सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद थे।
-सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुब्रत रॉय की ओर से पेरोल की अपील की थी।
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