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ऐसे D-Link करिये आधार को अपने बैंक खातों और मोबाइल फोन कंपनियों से
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को आधार कार्ड पर आए फैसले के बाद अपने आधार कार्ड को मोबाइल फोन आपरेटर कंपनियों, बैंकों, एलपीजी गैस कंपनियों को खातों से जोड़ने की सहमति दे चुके करोड़ों लोगों में से अनके लोग यह सोचकर परेशान होंगे कि वह अब अपने खाते से आधार नंबर या उसके विवरण को कैसे हटाएं।
आधार कार्ड को लेकर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) सत्यापन के लिए बने दिशानिर्देशों के अनुसार एक आधार कार्ड धारक अपनी बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी अधिकृत एजेंसी या सेवा प्रदाता कंपनी को इस्तेमाल करने की सहमति को कभी भी वापस लेकर अपने खाते को डिलिंक कर सकता है।
नियमों के अनुसार एक आधार नंबर धारक कभी भी समय अपनी सहमति को वापस ले सकता है। इस डाटा के इस्तेमाल की सहमति वापस होते ही उस एजेंसी को तत्काल उस डाटा का आगे कहीं इस्तेमाल रोकते हुए केवाईसी डाटा डिलीट करना होगा।
इसका मतलब यह हुआ कि आधार कार्ड रखने वाला हर आदमी अपनी बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी मोबाइल फोन कंपनी और बैंक खातों से डिलिंक करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है।
आधार का डिलिंक करने के लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच या मोबाइल कंपनी के कार्यालय में एक आवेदन देना होगा। इसमें आपको अपनी सहमति वापस लेने का कारण बताना होगा। आपका आधार कार्ड 72 घंटे के अंदर डिलिंक हो जाएगा।
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