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UP में अब वेबसाइट्स को भी मिलेगा सरकारी विज्ञापन, जानिए इसकी शर्तें
लखनऊ: अब उत्तर प्रदेश में वेबसाइट/पोर्टलों को भी सरकारी विज्ञापन मिलेगा। यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति-2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, इससे सरकार की उपलब्धियों, सूचनाओं और जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।
नीति में विज्ञापन के लिए कुछ शर्ते लगाई गई हैं। इसके अनुसार, वेब मीडिया और पोर्टल कम से कम 3 साल से अस्तित्व में होने चाहिए। ऐसे वेबसाइट/पोर्टल जिनके दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हों, उन्हें विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जाएगा।
विज्ञापन मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट/पोर्टलों को अपना रजिस्ट्रेशन सूचना और जनसंपर्क निदेशालय में कराना अनिवार्य होगा।
अंग्रेजी वेब मीडिया को भी हिंदी वेब मीडिया की भांति विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमों को 3 श्रेणियों में शर्ताें के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। विज्ञापन उस वेबसाइट/पोर्टल को दिया जाएगा, जिसकी प्रतिमाह हिट्स की न्यूनतम संख्या 2.5 लाख होगी। हिट्स की गणना के लिए छः माह का औसत आधार लिया जाएगा। गणना के लिए सूचना विभाग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में वेबसाइट ट्रैफिक माॅनीटर करती हो, को स्वीकार करेगा।
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