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AFSPA Kanoon: अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, चलते विरोधों के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला

AFSPA Kanoon: सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) को छह महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी।

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Newstrack NetworkPublished By Vidushi Mishra
Published on: 30 Dec 2021 10:13 AM IST
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अफस्पा (फोटो- सोशल मीडिया)

AFSPA Kanoon: नगालैंड (nagaland) में भारी विरोध के बीच सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) को अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सुरक्षाबल का ये कानून सशस्त्र बलों को बिना रोक-टोक के अशांत जगहों में कार्रवाई करने की इजाजत और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। साथ यदि वे किसी को गोली मारते हैं तो ये कानून उन हालातों में भी सुरक्षा बलों को प्रतिरक्षा देता है।

ताजा जानकारी के अनुसार, सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) को छह महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी। जिस पर 'केंद्रीय सरकार का मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के अंदर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।'

सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बता दें, नगालैंड के अधिकार समूह और राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। असम में बीते 4 दिसंबर को हुई हिंसक घटना के बाद राज्य में अफस्पा(AFSPA) विरोधी गतिविधियां तेज हो गई थी।

पूरी घटना के बारे में बताते है। 4 दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान कुछ ऐसा हो गया, जिसमें करीब 14 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की मौत के बाद अफस्पा कानून को वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। जिसके बाद अफस्पा को वापस लेने के लिए नगालैंड राजधानी कोहिमा के साथ ही कई अन्य जिलों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुए। जिसमें अफस्पा (AFSPA) को बैन करने की मांग की गई थी।

इन आक्रामक हालातों को देखते हुए आम लोगों की मौत के बाद बढ़ते तनाव को सामान्य करने के उद्देश्य से केंद्र ने अफस्पा को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा क्रमशः नगालैंड और असम के मुख्यमंत्रियों नेफ्यू रियो और हिमंत बिस्वा सरमा के साथ बैठक करने के बाद समिति का गठन किया गया था।

अफस्पा (AFSPA) ऐसे करता है काम

अफस्पा (AFSPA) का काम करने का तरीका कुछ अलग है। ये राज्य और केंद्र सरकार के फैसलों की श्रृंखला पर आधारित है। ये कानून तब काम करता है जब राज्य सरकार को लगता है कि अब सशस्त्र विद्रोह आंदोलन हिंसा के अंतिम चरण पर पहुंच गया है मौजूदा कानून-व्यवस्था भी रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो शांति का माहौल फिर से स्थापित करने के लिए इलाके को 'अशांत इलाका' घोषित किया जाता है।



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Vidushi Mishra

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