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उत्तर भारतीयों के खिलाफ विधायक ने उगला था जहर, अब फंस सकते हैं कोर्ट की जद में
वाराणसी: गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में वाराणसी की एसीजीएम कोर्ट ने अल्पेश ठाकोर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अल्पेश ठाकोर के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर को अगली तारीख मुकर्रर की है।
अल्पेश पर विद्वेषपूर्ण भाषण देने का आरोप
साबरकांठा में 14 महीने की बच्ची से दरिंदगी के बाद गुजरात में दहशत का माहौल है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जगह-जगह उत्तर भारतीयों को धमकाया जा रहा है और उन्हें गुजरात छोड़ने की बात कही जा रही है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने गुजरात के लोगों को उकसाने का काम किया। उन्होंने अपने भाषण में घटना के लिए उत्तर भारतीयों को जिम्मेदार ठहाराया और उनके खिलाफ जहर उगले। अल्पेश के भाषण के बाद गुजरात में हिंसा और बढ़ी। नतीजा उत्तर भारतीय लोगों का पलायन अभी तक जारी है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ परिवाद
अधिवक्ता कमलेश चंद्र ने एसीजीएम नवम रविप्रकाश साहू की अदालत में अल्पेश ठाकोर के खिलाफ धारा 153 (A), 153(B), 153(C), 511 व 506 के तहत परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। अधिवक्ता कमलेश चंद्र ने कोर्ट में ये दलील दी की अल्पेश ठाकोर के बयान के बाद गुजरात के हालात खराब हुए। उनका बयान विद्वेषपूर्ण, विघटनकारी और उत्तर भारतीयों के प्रति हिंसा व नफरत फैलाने वाला है।
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