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सुहागरात पर पत्नी ने किया इनकार, 15 साल तक नहीं बनाए शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला सुनकर उड़ जाएंगे होश!
जयपुर फैमिली कोर्ट ने 15 साल तक शारीरिक संबंध न बनाने को मानसिक क्रूरता मानकर पति की तलाक याचिका मंजूर की। जानिए कैसे सुहागरात पर पत्नी ने दिया था इंकार और इस विवाद ने क्या मोड़ लिया।
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शादी एक अटूट रिश्ता होता है, जिसमें पति और पत्नी एक ही जन्म नहीं बल्कि अगले सात जन्मों तक एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन आजकल शादी के बाद कई बार अलगाव की खबरें भी सुनने को मिलती हैं, और कई बार ऐसी चौंकाने वाली खबरें सामने आती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाल ही में ऐसी ही एक खबर और सामने आई है, जिसमें पत्नी ने पति को 15 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिया।
शादी के बाद जीवनसाथी के बीच शारीरिक संबंध न बन पाना सिर्फ रिश्तों में दूरी नहीं, बल्कि कानून की नजर में मानसिक अत्याचार भी हो सकता है। जयपुर की फैमिली कोर्ट-4 ने हाल ही में एक ऐसा ही अहम फैसला सुनाया, जिसमें 15 वर्षों तक शारीरिक संबंध न बनाने को मानसिक क्रूरता करार दिया गया। कोर्ट ने पति की तलाक याचिका मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद की अनुमति दे दी। कोर्ट ने पति की तलाक याचिका मंजूर कर शादी खत्म करने की अनुमति दे दी।
पहली रात ही पत्नी ने दिया इंकार
यह मामला जयपुर के एक जोड़े का है, जिनकी शादी 2003 में हुई थी। पति ने कहा कि शादी की पहली रात ही पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया और फिर कभी संबंध नहीं बनाए। पत्नी हमेशा ससुराल से दूर रहना चाहती थी और मानसिक दबाव डालने के लिए आत्महत्या करने या झूठे केस दर्ज कराने की धमकी देती थी।
पत्नी ने दिया अलग बयान
पत्नी का कहना था कि पति का किसी दूसरी महिला से संबंध था, इसलिए वह दूरी बनाए हुए थी। लेकिन कोर्ट में उसने अपने आरोप साबित नहीं किए। कोर्ट ने कहा कि 15 साल तक पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य संबंध न होना रिश्ते को ठीक नहीं होने देता। बिना वजह दो साल से ज्यादा समय तक अलग रहना छोड़ देना माना जाता है।
और भी कुछ अजीब हुआ...
दिलचस्प बात यह हुई कि जब पति ने तलाक के लिए आवेदन दिया, तभी पत्नी ने 20 साल बाद दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। कोर्ट ने इसे शक की नजर से देखा और कहा कि आरोप लगाने से काम नहीं चलता, उन्हें साबित भी करना होता है।सुहागरात पर पत्नी ने किया इनकार, 15 साल तक नहीं बनाए शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला सुनकर उड़ जाएंगे होश!
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