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HC: लू से मौत पर राहत की कार्ययोजना जारी, अगली सुनवाई 24 अप्रैल को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में लू से मौतों को आपदा घोषित कर राहत की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कार्ययोजना पेश की। कार्ययोजना में बताया कि यूपी स्तर पर कमेटी बना दी गई है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल नियत की है।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने यूपी में लू से मौतों को आपदा घोषित कर राहत की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कार्ययोजना पेश की। कार्ययोजना में बताया कि यूपी स्तर पर कमेटी बना दी गई है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल नियत की है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अक्षय मोहिले की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यूपी में 40 से 47 डिग्री तापमान हो जाता है। मार्च से जून माह तक सबसे गर्म मौसम रहता है। हर साल हजारों लोग लू लगने से मौत का शिकार हो रहे हैं।
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केंद्र सरकार ने योजना घोषित की है, राज्य सरकार ने अमल भी शुरू किया है किंतु इकाइयों के गठन न होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया और सचिव से विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा मांगा था।
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