HC: लू से मौत पर राहत की कार्ययोजना जारी, अगली सुनवाई 24 अप्रैल को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में लू से मौतों को आपदा घोषित कर राहत की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कार्ययोजना पेश की। कार्ययोजना में बताया कि यूपी स्तर पर कमेटी बना दी गई है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल नियत की है।

priyankajoshi
Published on: 20 April 2017 9:11 PM IST
HC: लू से मौत पर राहत की कार्ययोजना जारी, अगली सुनवाई 24 अप्रैल को
X
हाईकोर्ट ने लोक भवन निर्माण मामले में लोकायुक्त और UP सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने यूपी में लू से मौतों को आपदा घोषित कर राहत की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कार्ययोजना पेश की। कार्ययोजना में बताया कि यूपी स्तर पर कमेटी बना दी गई है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल नियत की है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अक्षय मोहिले की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यूपी में 40 से 47 डिग्री तापमान हो जाता है। मार्च से जून माह तक सबसे गर्म मौसम रहता है। हर साल हजारों लोग लू लगने से मौत का शिकार हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- लू से मौत पर सरकार की क्या है कार्य योजना ?

केंद्र सरकार ने योजना घोषित की है, राज्य सरकार ने अमल भी शुरू किया है किंतु इकाइयों के गठन न होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया और सचिव से विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा मांगा था।

priyankajoshi

priyankajoshi

इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!