TRENDING TAGS :
अधिशासी अभियंता को सेवा नियमित करने पर निर्णय लेने का निर्देश : HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 1987 से टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत याची को लिपिक पद पर नियमित किए जाने के संबंध में दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 1987 से टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत याची को लिपिक पद पर नियमित किए जाने के संबंध में दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस राम सूरत राम मौर्या ने गजेंद्र सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
यह भी पढ़ें ... सरकारी वकीलों की अपॉइंटमेंट में विसंगति का आरेाप, नियुक्ति संबधी रिकॉर्ड तलब
याचिका पर वकील अश्विनी मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि 13 अगस्त 2015 और 11 अप्रैल 2016 के शासनादेश के तहत याची सेवा नियमितीकरण किए जाने का हकदार है। सेवा नियमावली के अंतर्गत भी याची नियमित होने का अधिकारी है। याची ने प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है।
यह भी पढ़ें ... माध्यमिक स्कूलों में आउट सोर्सिंग से भर्ती नियम को HC में चुनौती
यूपी के हरदोई जिले के निवासी याची मिर्जापुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कार्यालय में कार्यरत हैं। उससे कनिष्ठ तीन कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया। याची को पद खाली न होने के आधार पर नियमित नहीं किया गया। जिसे कोर्ट चुनौती दी गई, जो खारिज हो गई। इसके बाद शासनादेश आया, जिसके आधार पर यह याचिका दाखिल की गई थी।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!