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इलाहाबाद हाईकोर्ट: सरकारी जमीन पर निर्माण की क्षतिपूर्ति पाने का हक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रेलवे एक्ट की धारा 20(ओ) केवल रेलवे की अधिगष्हीत जमीन पर ही लागू होगी, अन्य द्वारा अधिगष्हीत पर नहीं। ऐसे में जमीन पर निर्माण की क्षतिपूर्ति पाने का भवन स्वामी को हक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरका
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रेलवे एक्ट की धारा 20(ओ) केवल रेलवे की अधिगष्हीत जमीन पर ही लागू होगी, अन्य द्वारा अधिगष्हीत पर नहीं। ऐसे में जमीन पर निर्माण की क्षतिपूर्ति पाने का भवन स्वामी को हक है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने यूपी जेड ए. की धारा 117(6) के तहत विवादित जमीन अर्जित कर ली है और याची का जमीन पर स्वामित्व नहीं है। इसलिए उसे नये 2013 के अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा पाने का हक नहीं है। सक्षम अधिकारी एडीएम (भूमि अधिग्रहण) कानपुर नगर ने याची को भवन की क्षतिपूर्ति तीन माह में प्राप्त करने का आदेश दिया है। इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस जयन्त बनर्जी की खण्डपीठ ने रोहित व 18 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर विपक्षी अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा का कहना था कि याची की जमीन का अधिग्रहण ही रेलवे अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। ऐसे में उसे धारा 20(ओ) का लाभ पाने का अधिकार नहीं है। याची भी यह साबित नहीं कर सका कि जमीन पर उसका स्वामित्व है। जमीन पर निर्माण याची का है, ऐसे में उसे क्षतिपूर्ति पाने का ही अधिकार है।
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